Car Insurance

Car Insurance क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं ?

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जब हम कोई नया वाहन खरीदते हैं तो यह Car Insurance हम को Car Company की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है.

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यह किसी भी कार या वाहन के लिए एक साल तक ही मान्य होता है.

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आप टू व्हीलर खरीदे या फिर फॉर व्हीलर, व्हीकल आपको पूरे भारत से खरीदने वाले मोटर वाहन का Insurance खरीदना अनिवार्य करवा दिया गया है.

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जब भी आपके साथ वाहन का कोई हादसा या दुर्घटना होने की स्थिति में जो नुकसान की भरपाई का भार इंक्योरेंस कंपनी का ही होता है.

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कार या वाहन बीमा मोटर या गैप बीमा के रूप में जाना जाता है. यह बीमा ट्रक, कार, मोटरसाइकिल और अन्य सडक वाहनों की खरीद का Insurance है.

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जब कोई परिस्थिति में वाहन की दुर्घटना होने पर जो नुकसान होता उसकी भरपाई वाहन बीमा कंपनी करती है.

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जब किसी स्थिति में वाहन चोरी हो जाता है तो उसकी सुरक्षा का हकदार Insurance Company ही होता है.

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जर्मनी में भी 1939 में इसी तरह कानून अधिनियम पास किया गया था.

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भारत में वाहन बीमा के लिए FIR की नकल, RC प्रति हस्ताक्षर, लाइसेंस विविधता दावा प्रपत्र और मूल अनुमान ऑटो बीमा के लिए आवश्यक है.

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1 जनवरी 2019 से IRDAI ने पर्सनल एक्सीडेंट कवर को Motor Insurance Policy से अलग कर दिया गया.